चुनाव में ज़मानत राशि कब ज़ब्त होती है ?


चुनाव में ज़मानत राशि कब ज़ब्त होती है ? 

कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है

 
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लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चूका है। चुनाव लड़ने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो अमूमन एक वाक्य सुनाई देता हैं कि फलां उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। 

आइये जानते है क्या होती जमानत राशि और कब ज़ब्त होती है ?

भारत में, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक, हर चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, न कि फर्जी या गैर-गंभीर उम्मीदवार।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले गए हैं और 16,666 वोट से कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी।

किन परिस्थितीयों में जमानत राशि वापस मिल जाती है?

  • यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से अधिक वोट प्राप्त करता है।
  • यदि उम्मीदवार जीत जाता है, भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों।
  • यदि उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाता है या वह नामांकन वापस ले लेता है।
  • यदि वोटिंग शुरू होने से पहले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है।

किन चुनावो के लिए कितनी ज़मानत की राशि तय है

  • लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 25,000 रूपये की राशि तय है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रूपये की राशि तय है। 
  • राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रूपये की राशि तय है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के उम्मीदवारों के लिए 5000 रूपये की राशि तय है। 
  • जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 15,000 रूपये की राशि तय है।  

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