लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चूका है। चुनाव लड़ने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो अमूमन एक वाक्य सुनाई देता हैं कि फलां उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई।
भारत में, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक, हर चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, न कि फर्जी या गैर-गंभीर उम्मीदवार।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले गए हैं और 16,666 वोट से कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी।
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