कल उदयपुर जिले के समस्त न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत

कल उदयपुर जिले के समस्त न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत कल 

 
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उदयपुर, 12 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के निर्देशन में शनिवार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उदयपुर जिले में किया जाएगा। उदयपुर मुख्यालय के साथ समस्त तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु तैयारियां की जाकर उदयपुर मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों पर बैचों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद का निस्तारण किया जाएगा।
 

वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ हौल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबधी विवाद, स्थानीय निकाय के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबधी विवाद, अन्य कर संबधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले आदि प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे।
 

एडीजे शर्मा ने पक्षकारों से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करवाने हेतु न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। ऐसा प्रत्येक पक्षकार जिसको 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित रहने हेतु नोटिस दिया है या पक्षकारो ने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु न्यायालय से निवेदन किया है तो वह पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का राजीनामें से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

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