द्वितीय डॉ. असगर अली इंजीनियर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश को


द्वितीय डॉ. असगर अली इंजीनियर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश को

जूम और फेसबुक पर इस व्याख्यान में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया
 
द्वितीय डॉ. असगर अली इंजीनियर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश को
न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश को उनके वंचितों के लिए न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष को याद करते हुए प्रदान किया गया।
 

उदयपुर/मुंबई । 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की गरिमा में गिरावट की शुरुआत हो गई थी । 2014 से अब तक हर संस्थान, तंत्र या कार्यालय जिसे जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया है, व्यवस्थित रूप से नष्ट हो रहा है। यह विचार दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और भारतीय विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ए.पी. शाह ने जस्टिस होसबेट सुरेश मेमोरियल लेक्चर, “द सुप्रीम कोर्ट इन डिक्रलाइन: फॉरगोटेन फ्रीडम एंड इरोडेड राइट्स” में व्यक्त किये. 

जस्टिस शाह सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म, बोहरा यूथ संस्थान, दाउदी बोहरा के केंद्रीय बोर्ड, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक स्टडीज, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, पीपल्स फॉर जस्टिस एंड पीस और मजलिस लॉ सेंटर द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। 

व्याख्यान की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने की। 

व्याख्यान में, जस्टिस शाह ने अलग-अलग समय में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से दर्शकों को विस्तार से अवगत कराया और हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की अपनी  प्रतिष्ठा और भूमिका को गंभीर रूप से समस्याग्रस्त होना बताया ।

न्यायमूर्ति शाह ने हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निभाई गई पक्षपातपूर्ण भूमिका पर अफसोस जताया जो न्याय के बजाय कार्यपालिका की ओर अधिक झुक रहा है । उन्होंने कहा कि न्यायालय अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र के विरोधियों का मुकाबला करने में विफल रहा है। उन्होंने सबरीमाला और अयोध्या के फैसले के मामलों का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने  सरकार के पक्ष में कानून के शासन के सिद्धांत से समझौता किया । अयोध्या फैसले में, कोर्ट ने 1949 और 1992 में हिंदुओं द्वारा की गई अवैधताओं को स्वीकार करने के बावजूद गलत तरीके से पेश आने वाले को पुरस्कृत किया।

न्यायमूर्ति शाह ने आगे कहा कि कश्मीर पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 से संबंधित संवैधानिक मुद्दों से निपटने के बजाय इंटरनेट और संचार सेवाओं से जोड़ कर इस मुद्दे को कार्यकारी-नेतृत्व वाली विशेष समीक्षा समिति को सौंप दिया जिसने इसके पतन में योगदान ही दिया। इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर की पूरी आबादी को पीड़ा से जोड़ने का ही काम किया है।

न्यायमूर्ति शाह ने सुप्रीम कोर्ट की गिरावट में एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोलने की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार के मुद्दों को अपनी मिलीभगत या चुप्पी में प्रकट किया जो एक हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम का उदाहरण दिया। प्रदर्शनकारियों- छात्रों, शिक्षाविदों और कवियों को राज्य द्वारा लक्षित किया गया और उन पर दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के दंगों, गैरकानूनी असेंबली, आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और आपराधिक प्रावधानों के आरोप लगाए गए। उन्हें राष्ट्र-विरोधी करार दिया गया और उन पर "सरकार को अस्थिर करने" का आरोप लगाया गया, और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि "मास्टर ऑफ रोस्टर" की अपारदर्शी प्रणाली उन मामलों के आवंटन में केंद्रित थी जो कार्यकारी के अनुकूल थे। इसने न्याय केंद्रित अदालतों के चरित्र में बदलाव करने में योगदान दिया है और आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देकर अदालतों ने कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय दिए हैं। इस प्रणाली ने संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांत को निर्मूल कर दिया है। न्यायमूर्ति शाह ने बताया कि कार्यकारी न्यायालयों के निर्माण में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

न्यायमूर्ति शाह ने युद्ध के समय में भी भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के न्यायालयों और साहसी न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विभिन्न सकारात्मक मिसालों का हवाला दिया, जिन्होंने संविधान और कानून के शासन की रक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसे और अधिक साहसी न्यायाधीश सरकार के खिलाफ खड़े होंगे।

वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अभिभाषक दुष्यंत दवे ने आम नागरिकों की चुप्पी पर चिंता व्यक्त की जब भारतीय समाज के दलितों और कमजोर वर्गों को कुचला जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या से उत्पन्न ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान जैसे कदम भारत में आम नागरिकों के न्याय और सम्मान के लिए गायब हैं। ऐसे परिदृश्य में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन नागरिकों की साहसी आवाज़ें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं।

जूम और फेसबुक पर इस व्याख्यान में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में उमा चक्रवर्ती, स्टीवन विल्किंसन, हरबंस मुखिया, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, न्यायमूर्ति अभय थिप्से, प्रख्यात वकील सहित प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्लाह, न्यायमूर्ति राजन लोकुर, न्यायमूर्ति राधाकृष्णन आदि भी शामिल थे। 

इस अवसर पर वर्ष 2020 का द्वितीय डॉ. असगर अली इंजीनियर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश को उनके वंचितों के लिए न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष को याद करते हुए प्रदान किया गया। पुरस्कार में 25,000 की नकद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इससे पूर्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। कमांडर मंसूर अली बोहरा ने डॉ. असगर अली इंजीनियर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अभिभाषक मिहिर देसाई ने व्याख्यान का संचालन किया और हेनरी टीफागने ने सभी प्रतिभागियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया।
 

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