विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन संस्थागत क्वारेंटाइन एवं अगले 7 दिन होम क्वारेंटाइन अनिवार्य

विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन संस्थागत क्वारेंटाइन एवं अगले 7 दिन होम क्वारेंटाइन अनिवार्य

एयरपोर्ट पर आने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के निर्देशों की पालना कराने के लिए 15 अधिकारी-कार्मिक नियुक्त
 
 
विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन संस्थागत क्वारेंटाइन एवं अगले 7 दिन होम क्वारेंटाइन अनिवार्य
डबोक एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर कोविड 19 के संबंध में निर्देशों की अनुपालना के लिए पारी अनुसार 15 अधिकारी-कार्मिक नियुक्त किये

उदयपुर, 26 मई 2020। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने डबोक एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर कोविड 19 के संबंध में निर्देशों की अनुपालना के लिए पारी अनुसार 15 अधिकारी-कार्मिक नियुक्त किये है।

संबंधित अधिकारी व कार्मिक पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना के सहयोग एवं उनके निर्देशन में कार्य करेंगे। इस आदेश अनुसार तीन पारी सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक में 4-4 अधिकारी-कार्मिक सेवाएं देगे शेष तीन कार्मिक आरक्षित दल में रहेंगे।

इस आदेश के तहत समस्त कार्मिक पर्याप्त संख्या में खाली फार्म 4 अपने पास रखेंगे तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय कर प्रत्येक आने वाले से फार्म 4 भरवा कर भरे हुए फार्म को आईटी उपनिदेशक शीतल अग्रवाल के मोबाइल नंबर अथवा आईटी विभाग की ईमेल आईडी पर भेजना होगा।

कलक्टर ने निर्देश दिए हैं नियुक्त अधिकारी व कार्मिक बिना किसी पत्राचार के स्वयं को कार्यमुक्त मानकर अविलंब अपनी उपस्थिति प्रोटोकॉल अधिकारी महावीर खराड़ी को प्रस्तुत करें। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5157 तथा भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विदेश से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 मई के दिशा निर्देशों के अनुसार सात दिवस संस्थागत क्वारेंटाइन एवं अगले 7 दिन होम क्वारेंटाइन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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