अमराई घाट का प्रवेश शुल्क डबल होगा, प्री वेडिंग शूट होगी सस्ती


अमराई घाट का प्रवेश शुल्क डबल होगा, प्री वेडिंग शूट होगी सस्ती

प्रवेश शुल्क 10 से 20, प्री वेडिंग के 4000 की बजाय अब 3000 देने होंगे, मोबाइल का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा

 
Amrai Ghat

उदयपुर 21 फरवरी 2023। देवस्थान विभाग के स्वामित्व में आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) यानि अमराई घाट के लिए देवस्थान विभाग ने ई निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत नीलामी बोली आमंत्रित की गई है। वर्ष 2023-24 के लिए आमंत्रित निविदा के तहत अमराई घाट के प्रवेश शुल्क, प्री वेडिंग शुल्क आदि में बदलाव किया जाएगा। 

वर्ष 2023-2024 के लिए अमराई घाट पर जाने के लिए हेतु प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिको के लिए 10 रूपये से बढाकर 20 रूपये (मोबाईल फोन सहित) तथा विदेशी नागरिको के लिए 50 रूपये से बढाकर 100 रूपये (मोबाइल फोन सहित) किया गया है।  जबकि प्री वेडिंग शूट ( कैमरा, मोबाइल, ड्रोन आदि किसी भी माध्यम से) के लिए 4000 रूपये से घटाकर 3000 रूपये कर दिया गया है। प्री वेडिंग शूट के लिए अधिकतम 10 लोग अनुमत होंगे। 3000 रूपये में 10 लोगो का प्रवेश शुल्क भी शामिल होगा। इसी प्रकार सामान्यतया फोटो कैमरा द्वारा फोटो लेने पर 200 रूपये शुल्क देना होगा।  मोबाइल से फोटोग्राफी करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। 

अभिभावक के साथ आने वाले 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। उक्त शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई शुल्क नहीं देना होगा। किसी भी प्रकार की नृत्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।  उपरोक्त दरों का प्रदर्शन बोर्ड पर, द्वार पर स्पष्ट अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी में अंकित करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विभाग भी अपने स्तर पर पर बोर्ड लगा सकेगा। 

उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष में अमराई घाट प्रवेश शुल्क के अतिरिकत ठेकेदार द्वारा मोबाइल के नाम पर 200 रूपये अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने और मोबाइल सहित प्रवेश न देने पर खूब बवाल मचा था। रेडिएंट टूर्स के नाम से संचालत ठेकेदार प्रदीप जोशी को देवस्थान विभाग द्वारा कई नोटिस भी दिए गए लेकिन ठेकेदार द्वारा मोबाइल के नाम पर पर्यटकों से वसूली जारी रही। 

वर्ष 2023-2024 के लिए अमराई घाट में प्रवेश शुल्क बढ़ाने पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गाँधी ने बताया कि जो भी निर्णय लिए गए है मुख्यालय स्तर पर आयुक्त द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए है।     

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