देश में आई कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। यह नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। जो यात्री एट रिस्क देशों से आएंगे, उन्हें एयरलाइंस की ओर से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन से गुज़रना होगा।
क्या हैं गाइडलाइंस
1.जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे, उन्हें घर में 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
2.अराइवल के आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
3.अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो INSACOG लैबोरेट्री नेटवर्क में उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।
4. मानक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पॉजिटिव आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा।
5. इसके बाद राज्यों को इन यात्रियों के संपर्कों को ट्रेस करना होगा, हालांकि अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ मॉनिटर करना होगा।
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