केंद्र की नई गाइडलाइन- विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वैरेन्टाइन अनिवार्य

आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा

 | 
flights

एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोविड सैपल्स जमा कराने होंगे

देश में आई कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।  यह नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। जो यात्री एट रिस्क देशों से आएंगे, उन्हें एयरलाइंस की ओर से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन से गुज़रना होगा। 

new guideline

भारत ने जारी की 19 देशों की सूची 


बता दें कि भारत ने 19 देशों की सूची जारी की है। इनमें यूके समेत यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इस्राइल, कांगो, इथिओपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया शामिल हैं। यहां से भारत आने वाले यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। 

क्या हैं गाइडलाइंस

1.जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे, उन्हें घर में 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
2.अराइवल के आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
3.अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो INSACOG लैबोरेट्री नेटवर्क में उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।
4. मानक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पॉजिटिव आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा।
5. इसके बाद राज्यों को इन यात्रियों के संपर्कों को ट्रेस करना होगा, हालांकि अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ मॉनिटर करना होगा।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News