एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन ने बरती सतर्कता

एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन ने बरती सतर्कता

हवाई यात्रा से आने वाले हर व्यक्ति को भरना होगा फॉर्म-4

 
एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन ने बरती सतर्कता
 विदेश से अपने वाले यात्रियों को स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्दशानुसार 7 दिवस तक संस्थागत क्वारेनटाइन एवं अगले 7 दिवस होम क्वारेनटाईन करवाया जाएगा।  

उदयपुर, 29 जून 2020। कोरोना संक्र्रमण के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार देश के विभिन्न एयरपोर्टो से घरेलू उडानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के आगमन पर कोविड़-19 के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी अधिकारी के साथ विशेष सतर्कता दल का गठन किया गया है।

इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार के आदेशानुसार उदयपुर एयरपोर्ट के लिये पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनके सहयोग एवं निर्देशन में अलग-अलग दलों का गठन किया गया है। जिसमें दो पारी में 17-17 अधिकारी-कार्मिक सेवाएं देंगे तथा 4 को आरक्षित दल में रखा गया है। एक पारी सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक जारी रहेगी। निर्देश दिए गए हैं कि कार्यरत कार्मिक तब तक एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगें जब तक कि अगला दल उपस्थित नहीं हो।  

एडीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई अधिकारी अथवा कार्मिक उसके दिये गये दायित्व का निर्वहन करने से इंकार करता है तो इस आचरण के लिए 1 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दडित किया जा सकता है। यदि इस इंकार के फलस्वरूप किसी की जान जाती है अथवा जान जोखिम में पड़ जाती है तो ऐसे अधिकारी अथवा कार्मिक को दो वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी पृथक से ही की जायेगी।

यह कार्यवाही करेगा दल:

निर्देशानुसार नियुक्त कार्मिक स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय कर प्रत्येक आने वाले हवाई यात्री से फार्म 4 भरवाएंगे तथा भरे हुए फार्म आईटी उपनिदेशक को मोबाइल नंबर 9414233217 तथा आईटी विभाग की ईमेल आईडी पर भेजेंगे। इस आदेश या इसकी पालना में जारी किसी आदेश की अवहेलना किए जाने पर आपदा प्रंबधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 57 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। विदेश से अपने वाले यात्रियों को स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्दशानुसार 7 दिवस तक संस्थागत क्वारेनटाइन एवं अगले 7 दिवस होम क्वारेनटाईन करवाया जाएगा।  

एडीएम ने यह भी निर्देश दिये है कि अधिग्रहित किये गये सभी कार्मिकों को एयरपोर्ट से निकास करने वाले सभी यात्रियों (प्रवासी) के संबंध में स्थानीय एयरपोर्ट के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रवेश करने वाले प्रवासियों का निर्देशानुसार ब्यौरा संधारित करना है। यह भी सुनिश्चित किया जायें कि आगन्तुक कोई भी प्रवासी किसी भी स्थिति में सीधे शहर में प्रवेश नहीं करें, इनके प्रवास के संबंध में निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित संस्थागत क्वारेनटाइन सेंटर, निर्धारित होटल, पेईंग गेस्ट हाउस (स्वयं के खर्चे पर) / जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत एनओसी जारीे होने पर स्वयं के निवास पर रहने की अनुमति दी जा सकेगी।

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