राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल एंव रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञाधारियों को बार लाइसेंस फीस में राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर अधिसूचना के प्रारुप को स्वीकृति दे दी है।
आपको बता दे कि कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण होटल-रेस्टोरेंट उद्दोग पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट बार के लाइसेंसधारियों को बार लाइसेंस फीस में राहत दी जाए। इससे पहले होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस धारियों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा कराने की छूट दी गई थी।
प्रस्ताव के अनुसार अब बार लाइसेंस फीस की दूसरी किश्त बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के 31 दिसंबर,2020 तक जमा कराने की छूट दी गई है। वहीं जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 30 सितंबर,2020 तक नवीनीकृत सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट बार के लाइसेंसधारकों को वार्षिक लाइसेंस फीस में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में वर्कस कॉन्ट्रेक्ट पर देय स्टाम्प डयूटी की दरों को कम करने का निर्णय लिया है।
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