उदयपुर में होटल के नए नियम: e-Visitor Portal अनिवार्य

नाबालिग को बिना अनुमति कमरा नहीं मिलेगा
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Udaipur Hotel Rules 2026

उदयपुर 11 अप्रैल 2026 । अब होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों की निगरानी और सख्त कर दी गई है। शहर की सुरक्षा और पर्यटकों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ज़िले के सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों के लिए e-Visitor Portal पर मेहमानों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार अब हर होटल संचालक को अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज करनी होगी। इसमें नाम, स्थायी पता, आने की तारीख और ठहरने का कारण शामिल रहेगा। साथ ही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध पहचान पत्र का सत्यापन कर उसकी प्रति सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा। पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एसपी ने बताया कि e-Visitor Portal के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। खासतौर पर नाबालिगों के ठहरने को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई नाबालिग होटल में ठहरता है तो संचालक को उसके अभिभावकों से संपर्क करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी नाबालिग को कमरा नहीं दिया जाएगा।

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