परिवहन कार्यालय ने निलंबित किए 1945 भार वाहनों के परमिट
बकाया कर जमा नहीं कराने पर कार्यवाही
उदयपुर 11 जुलाई 2025 । उदयपुर परिवहन कार्यालय ने 1945 भार वाहनों के परमिट निलम्बित कर दिए हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उदयपुर परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 1945 भार वाहनों ने अपनी वाहन का बकाया कर जमा नहीं करवाया है।
उन्हांने बताया कि इन वाहनों के स्वामियों को जिला परिवहन एवं कराधान अधिकारी ने बकाया कर जमा करवाने के लिए पंजीकृत नोटिस जारी कर उन्हें पर्याप्त समय दे दिया था किंतु आदिनांक तक राज्य सरकार को देय कर जमा नहीं करवाया है एवं अपनी वाहनों का संचालन कर रहें हैं।
विश्वकर्मा ने बताया कि राज्य को देय कर जमा नहीं करवाना राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.19 का खुला उल्लंघन है। इसलिए नेशनल परमिट से कवर्ड 1074 एवं ऑल राजस्थान परमिट से कवर्ड कुल 971 वाहनों को जारी किए गए परमिट को समस्त देय कर जमा नहीं करवाने तक की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया गया है।
उन्होंने अधीनस्थ जिला परिवहन अधिकारी एवं विभागीय उड़नदस्तों पर तैनात परिवहन निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि इन वाहनों के संचालन को तत्काल रोका जावे एवं जहां कहीं भी वाहन संचालित होना पाया जावे उसे बिना परमिट संचालन मानते हुए उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर उनके विरूद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज किये जावें। उन्होंने बताया कि उनके आदेश जारी होने के बाद अब जिला परिवहन अधिकारी इन वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।
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