कार चालक वकील को हेलमेट न पहनने का चालान
उदयपुर में ई-चालान प्रणाली में बड़ी चूक
उदयपुर 3 फ़रवरी 2026 । ज़िले में ई-चालान प्रणाली की एक बड़ी चूक सामने आई है, जहां कार चला रहे एक वकील का हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में ई-चालान कट गया। जबकि नियमों के अनुसार हेलमेट पहनना दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है, न कि कार चालकों के लिए।
मामला सुखेर निवासी अधिवक्ता दीपक डांगी से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को वे कार से सूरजपोल से बिछड़ी गांव जा रहे थे। इस दौरान उनके मोबाइल पर ई-चालान कटने का मैसेज आया, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D/129 के तहत 1000 रुपये का चालान दर्शाया गया। मैसेज में कार नंबर और समय भी दर्ज था, जिससे वे हैरान रह गए।
अधिवक्ता का कहना है कि वे कार चला रहे थे और सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे, ऐसे में हेलमेट न पहनने का चालान समझ से परे था। उन्होंने ई-चालान का प्रिंट निकालकर दस्तावेज तैयार किए और जब दोबारा लिंक खोला तो चालान अपडेट हो चुका था।
मामले को लेकर यातायात विभाग से संपर्क किया गया। ट्रैफिक डीएसपी अशोक आंजना ने बताया कि चालान प्रोसेसिंग के दौरान नंबर क्रॉस होने से यह गलती हुई। दरअसल, बिना हेलमेट चल रहे एक बाइक सवार का चालान गलती से कार के नंबर पर दर्ज हो गया था। गलती सामने आने पर ई-चालान को तुरंत दुरुस्त कर दिया गया और संबंधित बाइक सवार को सही चालान भेज दिया गया।
ट्रैफिक डिप्टी अशोक आंजाना ने बताया कि सिस्टम में शिकायत दर्ज कराने की भी व्यवस्था है, जिसमें 15 दिनों के भीतर गलत चालान को सुधारा जा सकता है। यह मामला ई-चालान प्रणाली में मानवीय या तकनीकी त्रुटि का एक और उदाहरण माना जा रहा है।
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